: मुझे न्यायालय के शरण पर जाना पड़ा वार्ड नं. 24 और 35
स्थानीय राज्य निवार्चन अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी) जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ । छ.ग.प्रदेश में हो रहे नगरी निकाय के उप निर्वाचन के नियमों में आपत्ति बाबत्। अली हुसैन सिद्दीकी उपचुनाव रोकने की मांग की
सविनय निवेदन है कि उक्त विषयांतर्गत निम्नलिखित लेख है कि :-
1. छ.ग. प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय के उप चुनाव में पार्षद पद का चुनाव के लिए अभ्या से नामांकन के समय शुन्य बैलेन्स का तत्कालिक खाता खुलवाकर उसके आधार पर चु खर्च का ब्योरा लेना चाहिये क्योंकि उक्त उप चुनाव के माध्यम से विजयी प्रत्याशी महापौर अध्यक्ष बनने की पात्रता रखेगा।
2. छ.ग. प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय के उप चुनाव में ई.वी.एम मशीन का उपयोग होने जानकारी प्राप्त हुई है जबकी उक्त निकाय में पूर्व में हुए सामान्य चुनाव में बैलेट पेपर उपयोग किया गया था अतः इस उप चुनाव में भी सामान्य चुनाव की तरह बैलेट पेपरच मतदान करवाया जाये।
[caption id="attachment_9301" align="alignnone" width="213"]
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3. छ.ग. प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय के पार्षद पद के उप चुनाव में जिस शपथपत्र का प्र पूर्व में हुए सामान्य चुनाव में प्रस्तुत शपथपत्र के प्रारूप से अलग है जिस कारण प्रत्याशी सम्पूर्ण जानकारी शपथपत्र के माध्यम से जनमान को नहीं मिल पा रही है।
[caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"]
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यह कि नगरीय निकाय के पार्षद पद के उप चुनाव में पूर्व में निर्धारित आरक्षण प्रकिया परिसीमन का पालन किया जा रहा है लेकिन इन उप चुनाव में राज्य सरकार के द्वारा नम निकाय संशोधित अध्यादेश 2024 के नियम, अधिनियम के तहत उप चुनाव करवाना न्यायच नही है क्योकि नगरीय निकाय के सामान्य निर्वाचन में पार्षद पद के लिये एवं महापौर अध्यक्ष पद का चुनाव अलग-अलग प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है लेकिन नगरीय निकाय उपनिर्वाचन में पार्षद पद का चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी महापौर और अध्यक्ष पद के लि पात्रता रखता है।
अतः महोदय जी से निवेदन हैं कि मेरे दावा आपत्ति एवं सुझाव पर विचार करते हुए • निर्वाचन की प्रकिया पर रोक लगाकर पुनः पूर्व में निर्धारित नियम, अधिनियम के तहत उप की प्रकिया संपन्न कराई जाये अन्यथा मुझे न्यायालय के शरण पर जाना पड़ा वार्ड नं. 24 और 35
सामाजिक कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी
2. छ.ग. प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय के उप चुनाव में ई.वी.एम मशीन का उपयोग होने जानकारी प्राप्त हुई है जबकी उक्त निकाय में पूर्व में हुए सामान्य चुनाव में बैलेट पेपर उपयोग किया गया था अतः इस उप चुनाव में भी सामान्य चुनाव की तरह बैलेट पेपरच मतदान करवाया जाये।
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3. छ.ग. प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय के पार्षद पद के उप चुनाव में जिस शपथपत्र का प्र पूर्व में हुए सामान्य चुनाव में प्रस्तुत शपथपत्र के प्रारूप से अलग है जिस कारण प्रत्याशी सम्पूर्ण जानकारी शपथपत्र के माध्यम से जनमान को नहीं मिल पा रही है।
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यह कि नगरीय निकाय के पार्षद पद के उप चुनाव में पूर्व में निर्धारित आरक्षण प्रकिया परिसीमन का पालन किया जा रहा है लेकिन इन उप चुनाव में राज्य सरकार के द्वारा नम निकाय संशोधित अध्यादेश 2024 के नियम, अधिनियम के तहत उप चुनाव करवाना न्यायच नही है क्योकि नगरीय निकाय के सामान्य निर्वाचन में पार्षद पद के लिये एवं महापौर अध्यक्ष पद का चुनाव अलग-अलग प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है लेकिन नगरीय निकाय उपनिर्वाचन में पार्षद पद का चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी महापौर और अध्यक्ष पद के लि पात्रता रखता है।
अतः महोदय जी से निवेदन हैं कि मेरे दावा आपत्ति एवं सुझाव पर विचार करते हुए • निर्वाचन की प्रकिया पर रोक लगाकर पुनः पूर्व में निर्धारित नियम, अधिनियम के तहत उप की प्रकिया संपन्न कराई जाये अन्यथा मुझे न्यायालय के शरण पर जाना पड़ा वार्ड नं. 24 और 35
सामाजिक कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी
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