: सना सोनल हॉफमेन ने आई डी बी आई बैंक मैनेजर ऋषिराज अनेजा के साथ मिलकर नोटबंदी के दौरान फर्जी खाता खोला और लाखों रूपये जमा किए ।
Admin Mon, Jul 15, 2024
सना सोनल हॉफमेन पिता A W Hoffman जो कि संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय तथा अधनस्थ कार्यालय में उपसंचालक (758 कन्जरवेशन सेल) में पदस्थ है और bhilai sector 10 में निवासरत है सना सोनल हॉफमेन ने आई डी बी आई बैंक मैनेजर ऋषिराज अनेजा के साथ मिलकर नोटबंदी के दौरान फर्जी खाता खोला और लाखों रूपये जमा किए ।
सना सोनल हॉफमेन एवं बैंक मैनेजर ऋषिराज अनेजा ने नोटबंदी के दौरान ए० गोविंद राजू के दस्तावेज लगाकर फर्जी हस्ताक्षर कर आई.डी बी आई बैंक में खाता खोला जिसके विरूद्ध मााननीय न्यायलय रायपुर के आदेशानुसार सना सोनल हॉफमेन एवं बैंक मैनेजर ऋषिराज अनेजा के विरूद्ध धारा 420,467,468,471,120बी, 34, भा०द०सं० के तहत् थाना मुजगहन में अपराध (FIR) दर्ज किया गया। सना सोनल हॉफमेन एवं बैंक मैनेजर ऋषिराज अनेजा के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन लगाया गया।
शिकायतकर्ता ए०गोविंद राजू के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पर आपत्ति अधिवक्ता कर्टिस कांलिस के द्वारा लगाई गई। तर्क सुनने के बाद मााननीय न्यायालय नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायधी सत्र न्यायालय रायपुर के द्वारा दिनांक 08.07.2024 जमानत आवेदन कमांक 1729/2024एव 1721 / 2024 को अग्रिम जमानत निरस्त कर दिया गया है।
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सना सोनल हॉफमेन एवं बैंक मैनेजर ऋषिराज अनेजा ने नोटबंदी के दौरान ए० गोविंद राजू के दस्तावेज लगाकर फर्जी हस्ताक्षर कर आई.डी बी आई बैंक में खाता खोला जिसके विरूद्ध मााननीय न्यायलय रायपुर के आदेशानुसार सना सोनल हॉफमेन एवं बैंक मैनेजर ऋषिराज अनेजा के विरूद्ध धारा 420,467,468,471,120बी, 34, भा०द०सं० के तहत् थाना मुजगहन में अपराध (FIR) दर्ज किया गया। सना सोनल हॉफमेन एवं बैंक मैनेजर ऋषिराज अनेजा के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन लगाया गया।
शिकायतकर्ता ए०गोविंद राजू के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पर आपत्ति अधिवक्ता कर्टिस कांलिस के द्वारा लगाई गई। तर्क सुनने के बाद मााननीय न्यायालय नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायधी सत्र न्यायालय रायपुर के द्वारा दिनांक 08.07.2024 जमानत आवेदन कमांक 1729/2024एव 1721 / 2024 को अग्रिम जमानत निरस्त कर दिया गया है।
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