: रायपुर कोर्ट से विधायक देवेंद्र यादव को मिली जमानत
Admin Tue, Oct 1, 2024
रायपुर कोर्ट से विधायक देवेंद्र यादव को मिली जमानत
2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस से झड़प के मामले में दर्ज एफ़आइआर में रायपुर कोर्ट ने दी ज़मानत । पुलिस ने देवेंद्र को फ़रार बताया था।
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बलौदा बाज़ार कांड में केंद्रीय जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को 2016 के उस मामले में ज़मानत मिल गई है जो देवेंद्र यादव पर तब क़ायम हुआ था जबकि कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया था। रायपुर कोर्ट ने पांच हज़ार की ज़मानत और पांच हज़ार के बॉड के आधार पर ज़मानत देने का आदेश दिया है। लेकिन अभी बलौदा बाज़ार मामले की वजह से देवेंद्र को जेल में ही रहना होगा।
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क्या है मामला
मामला 15 जुलाई 2016 का है, जबकि कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित था। देवेंद्र यादव तब भिलाई के महापौर थे। इस आंदोलन में देवेंद्र तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जब आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस से झूमा झटकी और धक्का मुक्की हुई थी। पंडरी थाने में इस मामले में एफ़आइआर दर्ज की गई थी। क्राईम नंबर 181/16 के तहत दर्ज एफ़आइआर में 353,186,332,427 और 147 की धाराएं प्रभावी हैं। पुलिस ने 31 अगस्त 2018 को इस प्रकरण में चालान पेश कर दिया और देवेंद यादव जो कि तब मेयर थे उन्हें लेकर यह बताया कि वे फरार हैं और नहीं मिल रहे हैं।
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अदालत ने दी ज़मानत
रायपुर कोर्ट के दशम अपर सत्र न्यायालय में न्यायाधीश श्रीमती नीरु सिंह के समक्ष अधिवक्ता एस फरहान ने देवेंद्र यादव की ओर से ज़मानत आवेदन पेश करते हुए तर्क दिए। अदालत ने देवेंद्र यादव को ज़मानत दे दी है।
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बलौदा बाज़ार कांड में केंद्रीय जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को 2016 के उस मामले में ज़मानत मिल गई है जो देवेंद्र यादव पर तब क़ायम हुआ था जबकि कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया था। रायपुर कोर्ट ने पांच हज़ार की ज़मानत और पांच हज़ार के बॉड के आधार पर ज़मानत देने का आदेश दिया है। लेकिन अभी बलौदा बाज़ार मामले की वजह से देवेंद्र को जेल में ही रहना होगा।
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क्या है मामला
मामला 15 जुलाई 2016 का है, जबकि कांग्रेस की ओर से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित था। देवेंद्र यादव तब भिलाई के महापौर थे। इस आंदोलन में देवेंद्र तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जब आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस से झूमा झटकी और धक्का मुक्की हुई थी। पंडरी थाने में इस मामले में एफ़आइआर दर्ज की गई थी। क्राईम नंबर 181/16 के तहत दर्ज एफ़आइआर में 353,186,332,427 और 147 की धाराएं प्रभावी हैं। पुलिस ने 31 अगस्त 2018 को इस प्रकरण में चालान पेश कर दिया और देवेंद यादव जो कि तब मेयर थे उन्हें लेकर यह बताया कि वे फरार हैं और नहीं मिल रहे हैं।
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अदालत ने दी ज़मानत
रायपुर कोर्ट के दशम अपर सत्र न्यायालय में न्यायाधीश श्रीमती नीरु सिंह के समक्ष अधिवक्ता एस फरहान ने देवेंद्र यादव की ओर से ज़मानत आवेदन पेश करते हुए तर्क दिए। अदालत ने देवेंद्र यादव को ज़मानत दे दी है।
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