BREAKING NEWS

80% झुलसा, घटना CCTV में कैद

के खिलाफ पहली एफआईआर हुई दर्ज

बनाने वाली संजू देवी को 50 लाख की प्रोत्साहन राशि

का सशक्त माध्यम: लक्ष्मी राजवाड़े

नई कार्यकारिणी सूची जारी

Advertisment

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वेच्छानुसार सहयोग की अपेक्षा है। फोन पे और गूगल पे फोन नंबर 9753200176 है।

: छत्तीसगढ़ में सातों दिन और 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, BJP सरकार का फैसला; शराब के

छत्तीसगढ़ में सातों दिन और 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, BJP सरकार का फैसला; शराब के छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब राज्य भर में दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रहेंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से न केव   छत्तीसगढ़ में सातों दिन और 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, BJP सरकार का फैसला; शराब के ठेके पर क्या अपडेट cglive24 news  छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब राज्य भर में दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रहेंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। cglive24 news      छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। cglive24 news    अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया है। सरकार के इस फैसले से व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। इस कदम से न केवल व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। cglive24 news  उन्होंने बताया कि पहले दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना पड़ता था, लेकिन अब व्यापारियों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की छूट मिल गई है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। इसके अलावा सभी दुकान मालिकों को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक कल्याण योजनाओं का पालन करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि नए नियम में दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। मौजूदा पंजीकृत दुकानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के छह महीने के भीतर श्रमिक पहचान संख्या प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन निर्धारित अवधि के बाद जमा किया जाता है तो नियमों के अनुसार शुल्क लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय से राज्य में व्यापार करने में आसानी होगी और छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुकान संचालन में अधिक लचीलापन होने से व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा। शराब की दुकानें पहले के अनुसार ही तय समय पर खुलेंगी और बंद होंगी। cglive24 news

विज्ञापन

जरूरी खबरें