: दुर्ग में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार गाड़ी, सिर-माथे पर चोट, 2 की हालत नाजुक दुर्ग1 दिन पहले
Mon, Dec 30, 2024
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कुछ देर बाद कार में आग लग गई, जिससे गाड़ी जलकर राख हो गई। घटना नंदिनी थाना क्षेत्र की है।
जानकारी के मुताबिक हादसे में अमित ताम्रकार (30) की मौत हुई है, जो दुर्ग के तमेरपारा निवासी था। वहीं आदित्य कसेर (33) की भी जान गई है, जो धमधा के वार्ड-13 का निवासी था। हादसे में किसी के सिर तो किसी के माथे पर गंभीर चोट लगी है।
हादसे के बाद कार में लगी आग
दरअसल, कार क्रमांक CG 07 BK 7387 में 4 दोस्त सवार होकर दुर्ग से धमधा की तरफ जा रहे थे। शनिवार रात करीब 11.30 बजे मेडेसरा गांव के पास बने पावर ग्रिड के पास कार बेकाबू हो गई। कार में आग लगने से पेड़ भी जल गया है। हालांकि समय रहते सभी को कार से बाहर निकाल गया। सीजी लाइव 24न्यूज
वहीं, कार में पीछे बैठे अनीश ताम्रकार और सुधांशु ताम्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें डायल-112 की मदद से दुर्ग जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से दोनों घायलों को भिलाई स्थित श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव
मामले में पुलिस ने बताया कि हादसा बहुत भयंकर था। कार की कबाड़ में तब्दील हो गई है। मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। हादसे की जानकारी घरवालों को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उधार की कार को हादसे के बाद आग लगाने की घटना सामने आई है। दरअसल एक युवक पहचान वाले से कार मांग कर ले गया था, रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जिसे बनवाने को लेकर विवाद हो गया। थाने में शिकायत करने पर आरोपी ने कार में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। पढ़ें पूरी खबर
: पार्क की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों से स्कूल भवन का निर्माण, केपीएस प्रबंधन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
Mon, Dec 30, 2024
पार्क
की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों से स्कूल भवन का निर्माण, केपीएस प्रबंधन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
भिलाई। सुपेला थाना अंतर्गत नेहरू नगर स्थित कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल प्रबंधन) के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। केपीएस प्रबंधन पर आरोप है कि स्कूल से लगी पार्क की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे स्कूल भवन का निर्माण कराया गया। इसके लिए निगम के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से न सिर्फ भवन अनुज्ञा ले ली बल्कि भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी दे दिया। अब इस मामले में आवेदक वैशाली नगर निवासी रवि शर्मा की शिकायत पर कृष्णा एजुकेशन सोसायटी के अधयक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल व नगरनिगम भिलाई के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ धारा 419,420,467,468,471,120 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सीजी लाइव 24न्यूज
[caption id="attachment_8757" align="alignnone" width="300"]
Oplus_131072[/caption]
अपनी शिकायत में रवि शर्मा ने बताया कि कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल) नेहरू नगर भिलाई व्दारा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों ने मिलीभगत कर खसरा नंबर बदलकर एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उद्यान व पौधरोपण के लिए आबंटित भूमि पटवारी हल्का नंबर 15 खसरा नंबर 836/837 आवंटित भूमि 22910/73089 कुल रकबा 95999 वर्गफुट भूमि का खसरा नंबर 306 लिखकर फर्जी दस्तावेज बनाए। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियो से मिलिभगत भवन अनुज्ञा ले ली और भवन निर्माण कराया गया।
सीजी लाइव 24न्यूज
खसरा नंबर बदलकर उद्यान की जमीन पर कराया निर्माण
रवि शर्मा ने बताया कि कृष्णा एजुकेशन सोसायटी (कृष्णा पब्लिक स्कूल) नेहरु नगर भिलाई को स्कूल भवन के लिए तत्कालिक मध्यप्रदेश सरकार व्दारा वर्ष 1986 में 60000 वर्गफीट भूमि का आबंटन किया गया। जिसका खसरा नंबर 306 है। छत्तीसगढ़ शासन व्दारा वर्ष 2005 में कृष्णा पब्लिक स्कूल से लगी 95999 वर्गफीट भूमि खसरा नंबर 836-837 विशेष शर्तों पर उद्यान व पौधरोपण के लिए आबंटित किया गया। वर्ष 2007 कृष्णा एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल तथा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों से मिलीभगत एवं षडयंत्र कर तथा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर खसरा नंबर 836-837 को बदलकर उसे उनकी जमीन का खसरा नंबर 306 दिखा दिया। यही नहीं इसके बाद पौधरोपण के लिए आरक्षित भूमि में शाला भवन निर्माण के लिए पहले वर्ष 2007 में भवन अनुज्ञा ली और एक साल बाद वर्ष 2008 में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी ले लिया। इसके बाद वर्ष 2012 में नगर निगम के अधिकारियों से मिलिभगत कर नियमतिकरण भी करवा लिया गया। सीजी लाइव 24न्यूज
शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं
रवि शर्मा ने बताया कि यह मामला सामने आने के बाद
2016 में नगर निगम भिलाई को शिकायती पत्र दिया।
इस विषय की जांच कलेक्टर व आयुक्त, नगर निगम भिलाई व्दारा पृथक-पृथक करवाई गई। लगभग एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में इस फर्जीवाड़े का स्पष्ट उल्लेख हैं किन्तु इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। रवि शर्मा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पार्क व उद्यान हेतु आरक्षित भूमि में निर्माण कार्य एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। रवि शर्मा ने इस मामले में 27 अगस्त 2018 को सुपेला थाना प्रभारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के बाद अब इस मामले में कृष्णा एजूकेशन सोसायटी के अध्यक्ष एमएम त्रिपाठी, सचिव प्रमोद त्रिपाठी, वास्तुविद आरके पटेल तथा नगर निगम भिलाई के अधिकारियों पर अपराध दर्ज किया गया। सीजी लाइव 24न्यूज
फिर से होनी चाहिए जांच : आनंद त्रिपाठी
इस पूरे मामले में केपीएस ग्रुप के डायरेक्टर आनंद त्रिपाठी ने कहा कि एफआईआर एकतरफा की गई है। हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। जिस खसरा नंबर की बात की जा रही है वह मास्टर प्लान में बदला है। हमने जब लिया तब वही था। नगर निगम द्वारा आबंटन संबंधी सभी दस्तावेज हमारे पास हैं। हमने अधिभार देकर नियमानुसार अनुज्ञा ली है। जो भी हुआ है वह गलत है और हम अने वकील के माध्यम से कोर्ट की शरण में जाएंगे। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग हम करते हैं। सीजी लाइव 24न्यूज